बताते चले कि जिला निर्वाचन अधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी आलोक सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद कानपुर देहात ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित प्राविधान के अनुसार लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्ति पूर्ण मतदान कराये जाने को लेकर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद कानपुर देहात में संचालित समस्त देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडल शॉप व भांग की फुटकर विकी की दुकानों एवं थोक अनुज्ञापन को 4 जून को पूर्णतया बन्द रखे जाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि 4 जून को मद्यनिषेध दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है। इस बन्दी के लिये अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। इस साथ ही जो लोगो जारी निर्देश का पालन नही करेगे उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश भी दिए गए हैं।